ई-वे बिल क्या है? कब और कैसे बनता है?

Gst सिस्टम में मोटर वाहन से माल भेजने पर E -WAY बिल जारी करना होता है e - way बिल की शुरुआत april 2018 में हुई थी उसके बाद समय समय पर इसमें कई प्रकार के बदलाव भी किये जा चुके है आज हम अपने लेख में GST के बारे में विस्तार से जानेंगे
E -WAY BILL 

मोटर वाहन से माल भेजने पर

 यदि माल की रकम 50000 rs से ज्यादा है और यदि माल मोटर वाहन से भेजा जा रहा है तो e - way बिल बनाना अनिवार्य है यदि माल की रकम 50000 rs काम है तो e -way बिल बनाना अनिवार्य नहीं है इसके विपरीत यदि माल बिना किसी मोटर के वाहन से भेजा जा रहा हैजैसे बुग्गी या फिर बिना मोटर की रिकशा  तो e - way बिल बनाना अनिवार्य नहीं है चाहे बिल की amount 50000 rs से अधिक हो या कम

पार्टी की डिमांड पर 

यदि सामने वाली पार्टी या कोई व्यक्ति अपने बिल के साथ e - way बिल की मांग करता है तो भी e -way बिल जारी किया जा सकता है चाहे बिल की amount 50000 rs से कम हो इसके अलावा यदि कोई फर्म या कोई व्यक्ति या कोई संस्था अपनी purchase पर e-way बिल स्वयं भी बना सकती है यदि सेलर e -way बना पाने में सक्षम नहीं है
E -way bill 

inter state और intrastate supply पर 

interstate का मतलब है के 2 अलग अलग राज्यों में माल बेचना और सर्विस देना

intrastate का मतलब है केवल एक ही राज्य में सप्लाई करना

e - way बिल 50000 rs से कम अमाउंट पर जारी करना अनिवार्य नहीं है चाहे sale interstate कर रहे हो या फिर intrastate दोनों ही सुरतो में e - way बिल के यही नियम लागु होते है
दूरी के अनुसार वैधता तय की जाती है

अभी नई updation के बाद e - way बिल पोर्टल पर पिनकोड एंटर करते ही सिस्टम स्वयं ही दुरी की गणना कर  लेता है उसी दूरी के आधार पर e - way बिल की वैधता तय होती है

100 km    -   1 दिन

200 km    -   2 दिन

300 km    -   3 दिन   प्रति 100 km पर वैधता बढ़ती रहेगी

job work और handicraft पर e -way बिल 

job work वह होता है जब आप किसी व्यक्ति से या किसी फर्म से अपना कच्चा माल देकर उसे तैयार करवाते है तथा उसे इस काम के बदले एक निश्चित प्रतिफल दिया जाता है

handicraft वो item होते है जो हाथो द्वारा तैयार किये जाते है

job work और handicraft की अवस्था में चाहे बिल की अमाउंट 50000 rs से कम हो e - way बिल बनवाना अनिवार्य है

राज्य के अंदर सप्लाई 

पहले e -way बिल बनाने की सिमा 10 km रखी गई थी अर्थात 10 km के क्षेत्र के अंदर माल भेजने पर e -वे बिल बनाना अनिवार्य नहीं था चाहे अमाउंट 50000 rs से ज्यादा भी हो
2019 के नए नियमो की तहत एक ही राज्य की अंदरयह  सीमा 10 km से बढाकर  50 km तक कर दी गई है  
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Amit Sharma

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